मिनीमाता महतारी जतन योजना 2026
उद्देश्य
योजना को शुरू करने का कारण और उससे मिलने वाला मुख्य फायदा।
योजना के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति के दौरान होने वाले आर्थिक खर्च तथा मजदूरी की क्षतिपूर्ति के लिए एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।
इस सहायता से महिला श्रमिक को प्रसव के बाद अपने तथा नवजात शिशु के पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक सहयोग मिलता है।
पात्रता
योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक योग्यता, आयु, आय सीमा, निवास आदि।
महिला निर्माण श्रमिक का मंडल में कम से कम 01 वर्ष पूर्व से पंजीयन होना आवश्यक है।
योजना का लाभ बच्चे के जन्म के बाद निर्धारित समय-सीमा में आवेदन करने पर दिया जाता है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला श्रमिक का पंजीयन एवं अन्य पात्रता शर्तें विभाग के नियमों के अनुसार पूरी होना आवश्यक है।
लाभ
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता, सुविधा, सब्सिडी, बीमा या अन्य लाभ।
यह सहायता राशि प्रसव के दौरान होने वाले आर्थिक खर्च तथा मजदूरी क्षतिपूर्ति के रूप में महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
प्राप्त राशि का उपयोग महिला एवं नवजात शिशु के पोषण, स्वास्थ्य, दवाइयों तथा देखभाल संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र।
राशन कार्ड
आधार कार्ड
उत्तराधिकारी का आधार कार्ड
बैंक पासबुक
मोबाइल नंबर
शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
मूल दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन करने का ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका।
2. बच्चे के जन्म के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजना के लिए आवेदन करें।
3. Official Shramev Jayate portal अथवा निर्धारित श्रम विभाग/लोक सेवा केंद्र/VLE के माध्यम से आवेदन करें।
4. श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।
5. आवेदन एवं दस्तावेजों का विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
6. पात्र पाए जाने पर ₹20,000 की एकमुश्त प्रसूति सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
अधिकारी/विभाग
योजना को संचालित करने वाला संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय।
📌 अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
मिनीमाता महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित महत्वपूर्ण मातृत्व सहायता योजना है।योजना का उद्देश्य पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसव के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत पात्र महिला निर्माण श्रमिक को ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।Official Labour Department portal के अनुसार महिला निर्माण श्रमिक का मंडल में कम से कम 01 वर्ष पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है।छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अनुसार बच्चे के जन्म के 90 दिनों के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योजना से जुड़े सामान्य सवालों के आसान जवाब