मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
उद्देश्य
योजना को शुरू करने का कारण और उससे मिलने वाला मुख्य फायदा।
योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उनकी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो और वे उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ सकें।
पात्रता
योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक योग्यता, आयु, आय सीमा, निवास आदि।
छात्र/छात्रा का निर्धारित शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना आवश्यक है।
छात्रवृत्ति के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अध्ययन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
लाभ
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता, सुविधा, सब्सिडी, बीमा या अन्य लाभ।
छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थी की कक्षा/अध्ययन स्तर तथा निर्धारित श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है।
योजना का लाभ शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत पात्र बच्चों को दिया जाता है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र।
2. विद्यार्थी/लाभार्थी का आधार कार्ड
3. संबंधित शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप का प्रमाण-पत्र
4. पिछली कक्षा की अंकसूची
5. बैंक पासबुक की स्कैन प्रति
6. अध्ययनरत वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश/अध्ययन की पुष्टि से संबंधित प्रमाण-पत्र
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन करने का ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका।
2. योजना के लिए पात्र प्रथम दो बच्चों में से संबंधित विद्यार्थी का आवेदन किया जाता है।
3. विद्यार्थी के वर्तमान अध्ययन की पुष्टि के लिए शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
4. श्रमिक पंजीयन कार्ड, विद्यार्थी का आधार कार्ड, अध्ययन प्रमाण-पत्र, अंकसूची और बैंक पासबुक जैसे आवश्यक दस्तावेज तैयार करें।
5. छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से योजना के लिए आवेदन करें।
6. संबंधित विभाग द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
7. पात्र पाए जाने पर निर्धारित छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है।
अधिकारी/विभाग
योजना को संचालित करने वाला संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय।
📌 अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, श्रम विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना है। योजना की शुरुआत 04 मार्च 2010 को हुई थी।वर्तमान में योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम 02 बच्चों के लिए संचालित है। पात्र विद्यार्थियों को ₹1,000 से ₹10,000 तक सहायता राशि प्रदान की जाती है।योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना और उन्हें शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योजना से जुड़े सामान्य सवालों के आसान जवाब