दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना 2026
उद्देश्य
योजना को शुरू करने का कारण और उससे मिलने वाला मुख्य फायदा।
योजना के माध्यम से पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रत्येक वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायता मिल सके।
पात्रता
योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक योग्यता, आयु, आय सीमा, निवास आदि।
योजना के लिए परिवार का भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की निर्धारित श्रेणी में होना आवश्यक है।
हितग्राही का योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन होना आवश्यक है।
ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए योजना के अंतर्गत पंजीयन की व्यवस्था उपलब्ध है।
अनुसूचित क्षेत्रों में निर्धारित श्रेणी के पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हाट पहरिया एवं बाजा महोरिया जैसे पात्र हितग्राहियों के लिए भी अलग आवेदन व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।
अंतिम पात्रता संबंधित सरकारी दिशा-निर्देश एवं सत्यापन के आधार पर निर्धारित होती है।
लाभ
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता, सुविधा, सब्सिडी, बीमा या अन्य लाभ।
योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।
योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 5.62 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है।
विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों से संबंधित पात्र हितग्राही भी योजना के अंतर्गत लाभान्वित होते हैं।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान किया है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र।
आवेदक का बैंक खाता/बैंक पासबुक
मोबाइल नंबर
निवास से संबंधित जानकारी/दस्तावेज
भूमिहीन कृषि मजदूर होने से संबंधित आवश्यक जानकारी/प्रमाण
परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण
यदि लागू हो तो अनुसूचित क्षेत्र की विशेष श्रेणी से संबंधित प्रमाण/दस्तावेज
ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज
योजना के निर्धारित आवेदन फॉर्म में मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन करने का ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका।
2. ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र के अनुसार पंजीयन विकल्प का चयन करें।
3. योजना के लिए निर्धारित आवेदन/पंजीयन फॉर्म प्राप्त करें।
4. आवेदक एवं परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
5. आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी उपलब्ध कराएं।
6. आवेदन निर्धारित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय अथवा संबंधित अधिकारी के माध्यम से जमा करें।
7. संबंधित विभाग द्वारा आवेदन एवं पात्रता का सत्यापन किया जाएगा।
8. सत्यापन के बाद पात्र हितग्राही का पंजीयन/स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
9. पात्र पाए जाने पर योजना के नियमों के अनुसार वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अधिकारी/विभाग
योजना को संचालित करने वाला संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय।
📌 अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है।योजना वर्ष 2024-25 से लागू की गई। इसका उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।Official scheme portal के अनुसार कुल 5,62,112 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। इनमें बैगा, गुनिया आदि विशेष श्रेणी के हितग्राही भी शामिल हैं।वित्तीय वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान किया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योजना से जुड़े सामान्य सवालों के आसान जवाब