होम › सरकारी योजनाएं › मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2026
🏛️ छत्तीसगढ़ सरकार

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2026

प्रकाशित: 01-09-2026
🎯

उद्देश्य

योजना को शुरू करने का कारण और उससे मिलने वाला मुख्य फायदा।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में श्रमिक/उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना के माध्यम से पात्र निर्माण श्रमिक के परिवार को मृत्यु की स्थिति में तथा श्रमिक को स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में निर्धारित एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे दुर्घटना या मृत्यु के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिल सके।
👤

पात्रता

योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक योग्यता, आयु, आय सीमा, निवास आदि।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना के लिए पात्र होते हैं।

निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

निर्माण श्रमिक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना आवश्यक है।

वर्तमान संशोधित नियम के अनुसार मृत्यु या दिव्यांगता की तारीख से कम से कम 90 दिवस पूर्व निर्माण श्रमिक का मंडल में पंजीयन होना आवश्यक है।

योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु तथा कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता के लिए अलग-अलग सहायता राशि निर्धारित है।
💰

लाभ

योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता, सुविधा, सब्सिडी, बीमा या अन्य लाभ।

सामान्य मृत्यु की स्थिति में ₹1,00,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है।

कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में ₹5,00,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है।

कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने की स्थिति में ₹2,50,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है।

सहायता राशि मंडल द्वारा एकमुश्त प्रदान की जाती है।
📄

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र।

निर्माण श्रमिक का पंजीयन कार्ड/पंजीयन विवरण

आवेदक/हितग्राही का पहचान संबंधी दस्तावेज

मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र

दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में संबंधित दुर्घटना/कार्यस्थल संबंधी प्रमाण

दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र

बैंक खाते का विवरण/बैंक पासबुक

आवेदन के समय विभाग द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज
📝

आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए आवेदन करने का ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका।

1. छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के Official Shramev Jayate Portal पर जाएं।

2. योजना आवेदन के विकल्प का चयन करें।

3. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का चयन करें।

4. हितग्राही/निर्माण श्रमिक का पंजीयन विवरण दर्ज करें।

5. मृत्यु या दिव्यांगता से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

6. आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं।

7. आवेदन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार Submit करें।

8. संबंधित विभाग द्वारा पंजीयन, पात्रता एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

9. पात्र पाए जाने पर निर्धारित सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।

10. स्वीकृत सहायता राशि नियमों के अनुसार हितग्राही को एकमुश्त प्रदान की जाएगी।
🏢

अधिकारी/विभाग

योजना को संचालित करने वाला संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

📌 अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है।योजना 09 जून 2020 से लागू है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के official portal पर संचालित योजना के रूप में सूचीबद्ध है।योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र हैं। वर्तमान संशोधित नियम के अनुसार मृत्यु या दिव्यांगता की तारीख से कम से कम 90 दिवस पूर्व श्रमिक का मंडल में पंजीयन होना आवश्यक है।सामान्य मृत्यु पर ₹1,00,000, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु पर ₹5,00,000 तथा कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता पर ₹2,50,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है।

❓

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

योजना से जुड़े सामान्य सवालों के आसान जवाब

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस राज्य की योजना है?+
यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है।
योजना किसके लिए है?+
यह छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है।
सामान्य मृत्यु पर कितनी राशि मिलती है?+
सामान्य मृत्यु पर ₹1,00,000 की एकमुश्त सहायता राशि मिलती है।
कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर कितनी राशि मिलती है?+
कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर ₹5,00,000 की एकमुश्त सहायता राशि मिलती है।
कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर कितनी राशि मिलती है?+
₹2,50,000 की एकमुश्त सहायता राशि मिलती है।
योजना के लिए आयु सीमा क्या है?+
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
क्या 90 दिन पुराना श्रमिक पंजीयन जरूरी है?+
हां। वर्तमान संशोधित नियम के अनुसार मृत्यु या दिव्यांगता की तारीख से कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक है।
योजना में आवेदन कहां करें?+
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के Official Online Application Portal के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
योजना का Official Website क्या है?+
https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx
योजना का Apply Online Link क्या है?+
https://shramevjayate.cg.gov.in/ChoiceCenter/Application.aspx
योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है?+
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।