मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना 2026
उद्देश्य
योजना को शुरू करने का कारण और उससे मिलने वाला मुख्य फायदा।
योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि का उपयोग पुत्री अपनी शिक्षा, रोजगार अथवा स्वरोजगार को बेहतर करने तथा पुत्री के विवाह के लिए कर सकती है।
पात्रता
योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक योग्यता, आयु, आय सीमा, निवास आदि।
निर्माण श्रमिक का योजना में आवेदन की तिथि से कम से कम 03 वर्ष पूर्व से मंडल में पंजीकृत होना आवश्यक है।
योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्रथम 02 अविवाहित पुत्रियों को दिया जाता है।
पुत्री की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पुत्री का कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
जिस वित्तीय वर्ष में इस योजना का लाभ लिया गया है, उसी वित्तीय वर्ष में मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत उसी शैक्षणिक वर्ष की छात्रवृत्ति/शिक्षा प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।
लाभ
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता, सुविधा, सब्सिडी, बीमा या अन्य लाभ।
सहायता राशि का उपयोग पुत्री अपनी शिक्षा, रोजगार अथवा स्वरोजगार को बेहतर करने तथा विवाह के लिए कर सकती है।
योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र।
पुत्री की आयु एवं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज
पुत्री के अविवाहित होने से संबंधित आवश्यक प्रमाण/घोषणा
बैंक खाते से संबंधित विवरण
योजना आवेदन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन करने का ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका।
2. निर्माण श्रमिक/हितग्राही से संबंधित लॉगिन या योजना आवेदन की सुविधा का उपयोग करें।
3. मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का चयन करें।
4. हितग्राही एवं पात्र पुत्री से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
5. मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड/प्रस्तुत करें।
6. आवेदन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करें।
7. विभाग द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
8. पात्रता पूरी होने पर योजना के नियमों के अनुसार सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।
9. स्वीकृत सहायता राशि हितग्राही के निर्धारित बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
आवेदन के निराकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा 30 कार्य दिवस है।
अधिकारी/विभाग
योजना को संचालित करने वाला संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय।
📌 अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के लिए संचालित योजना है।यह योजना 29 जनवरी 2022 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्रथम दो अविवाहित पुत्रियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह के लिए सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।वर्तमान में छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर योजना संचालित दिखाई जा रही है और पात्र हितग्राही को ₹20,000 एकमुश्त सहायता राशि का प्रावधान दिया गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योजना से जुड़े सामान्य सवालों के आसान जवाब